उत्तराखंड व यूपी के प्रमुख सचिव को कोर्ट ने दिया अवमानना नोटिस

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नैनीताल: हाईकोर्ट ने पूर्व में पारित आदेशों का पालन न किये जाने के मामले में दायर अवमानना याचिका में सुनवाई के बाद उत्तराखंड व यूपी के प्रमुख सचिव स्वास्थ और परिवार कल्याण व प्रमुख सचिव वित्त को अवमानना नोटिस जारी कर दिया है। जिसकी अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी।

न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार बागेश्वर निवासी पान सिंह बिष्ट, लोकमणि पाठक व भवानी दत्त जोशी ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि वे स्वास्थ विभाग उत्तराखंड राज्य से स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के पद से वर्ष 2010 में सेवानिवृत्त हुए थे। उनको 1 जनवरी 1995 से 30 जून 2010 तक का वास्तविक पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है और न ही उनको पेंशन का पुनः निर्धारण किया गया।

अवमानना याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए 11 अप्रैल, 31 जुलाई व 6  सितंबर 2017 को आदेश पारित करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया था कि दस सप्ताह के भीतर पुनरीक्षित वेतनमान तथा पेंशन का लाभ देना सुनिश्चित करे। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि कोर्ट की ओर से पूर्व में दिए आदेशों का अभी तक पालन नहीं किया गया। जिस बाबत पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने उत्तराखंड व यूपी के प्रमुख सचिव स्वास्थ एवम परिवार कल्याण व प्रमुख सचिव वित्त को अवमानना नोटिस जारी किया गया।

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