14 वर्षीय नाबालिक को बहला-फुसलाकर कमरे में ले जाकर किया गलत काम

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देहरादून: चौकी जोगीवाला थाना नेहरू कॉलोनी पर वादी द्वारा सूचना अंकित कराई कि, उसकी नाबालिक पुत्री उम्र 14 वर्ष घर से बिना बताए कहीं चली गई। उक्त सूचना पर चौकी जोगीवाला पर गुमशुदगी दर्ज की गई। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि वादी की पुत्री जीआरपी शामली में है व वादी द्वारा जीआरपी शामली से अपनी पुत्री को सकुशल वापस लाया गया। नाबालिक द्वारा थाने आकर बताया गया कि, गौरव कुमार पुत्र सुशील कुमार निवासी रसीद गढ़ थाना थानाभवन मुजफ्फरनगर द्वारा उसे बहला-फुसलाकर आईएसबीटी स्थित अपने कमरे पर ले गया तथा वहां पर उसके साथ गलत काम किया व उसे डराया धमकाया तथा जान से मारने की धमकी दी गई।
इसके उपरांत गौरव द्वारा उसे अपने दोस्त विवेक निवासी रसीद गढ़ के साथ भेज दिया। विवेक द्वारा भी उसे अपने कमरे सहारनपुर ले गया तथा वहाँ उसके साथ गलत काम किया व जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद विवेक द्वारा उसे दिल्ली की बस में बिठा दिया। वादी की पुत्री किसी तरीके से शामली रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जहां पर जीआरपी द्वारा उसे रोक कर पूछा गया तो उसने बताया कि वह देहरादून की रहने वाली है और अपने घर जाना चाहती है। जिस पर जीआरपी द्वारा देहरादून स्थित घरवालों से संपर्क किया गया। वादी की तहरीर के आधार पर उक्त गुमशुदगी को धारा 363/366A/ 376/506, 120 बी व 5/6 पोक्सो एक्ट मे तरमीम किया गया। पुलिस द्वारा अभियोग की विवेचना की जा रही है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। पीड़िता के धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत बयान अंकित कराए जाएंगे, तदोपरांत अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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